दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 190 के तरह शिकायत कर सकते है !!


दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 190 के तरह शिकायत कर सकते है !!

कोई भी आम नागरिक जो मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देता है कि अपराध किया है साक्ष्य सहित।
तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध पर धारा 190 के तहत तुरंत संज्ञान लेगा।

कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किसी भी द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध की जाँच या विचारण के लिए शक्ति दे सकता है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस सुनवाई नहीं करती। अपराध होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती। तब पीड़ित व्यक्ति उस क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 

Comments

Popular posts from this blog

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 !!

हमारी मीडिया को कोरोना के महामारी में ग़रीब जनता के सेवा कार्य के लिये,"करन फाउंडेशन"पुणे,संस्था ने "करोना योद्धा" से सम्मानित किया !!