प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ #बांबे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया।


#प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ बांबे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया !!

#न्यायमूर्ति अभय एस ओका और #न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा ''भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उक्त गारंटी के तहत, प्रत्येक नागरिक को #अनुच्छेद 370 को निरस्त करने समेत सरकार के हर फैसले की आलोचना करने का अधिकार है।

#उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वह सरकार के किसी भी निर्णय से नाखुश हैं।

#प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है।

#प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ कोल्हापुर के हटकनंगले पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

#वाट्सएप पर प्रोफेसर ने लिखा था कि पांच अगस्त काला दिवस जम्मू-कश्मीर,14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान !!

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